DG CISF Picture
Shri R S Bhatti, IPS
श्री आर एस भट्टी, भापुसे
Director General
महानिदेशक
महानिदेशक का संदेश
हमारे बारे में

हम कौन हैं

वर्ष 1969 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 50) के तहत केवल 3129 कर्मियों के साथ स्थापित, केऔसुब आज समर्पित पेशेवरों के जीवंत और गतिशील कार्यबल के साथ 1.88 लाख से अधिक मजबूत केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल बन गया है। राष्ट्र के लिए केऔसुब की 359 इकाइयां 65 हवाई अड्डों सहित देश की महत्वपूर्ण संपत्तियों को सुरक्षा और सुरक्षा प्रदान कर रही हैं। इसमें 12 रिजर्व बटालियन और 08 प्रशिक्षण संस्थानों सहित 74 अन्य संरचनाएं भी हैं।

img

358

महत्वपूर्ण स्थापनाएँ

1.61 लाख+

प्रशिक्षित कार्मिक

242

परामर्शदाता ग्राहक

नया क्या है

नवीनतम समाचार और घोषणाएँ

पारदर्शिता एवं जवाबदेही

निष्पक्ष वातावरण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध।

group_add
भर्ती

किसी असाधारण चीज़ का हिस्सा बनें। हम भर्ती कर रहे हैं! अभी आवेदन करें और बदलाव लाएं।

जानने के लिए यहां क्लिक करें arrow_right_alt
gavel
निविदाएं

यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक संसाधनों को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से आवंटित किया जाए, जिससे समग्र रूप से समुदाय को लाभ हो।

जानने के लिए यहां क्लिक करें arrow_right_alt
एफएक्यू

गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित तैनाती मानदंडों के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र और निजी/संयुक्त उद्यम प्रतिष्ठानों और हवाई अड्डों की सुरक्षा और संरक्षण। इसमें शामिल है:-

  • अभिगम नियंत्रण
  • परिधि सुरक्षा
  • निर्दिष्ट महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा
  • अपराध की रोकथाम एवं नियंत्रण
  • महत्वपूर्ण खेपों का अनुरक्षण
  • कर्मचारियों को सुरक्षा
  • आतंकवाद विरोधी त्वरित प्रतिक्रिया दल

  • केऔसुब की तैनाती लागत प्रतिपूर्ति के आधार पर की जाती है
  • ग्राहक से अनुरोध प्राप्त होने पर, सुविधा का प्रारंभिक मूल्यांकन किया जाता है
  • ग्राहक द्वारा केऔसुब तैनाती के नियमों और शर्तों पर सहमति व्यक्त करने और इससे संबंधित सभी खर्चों का भुगतान लिखित रूप में करने के लिए प्रतिबद्ध होने के बाद, केऔसुब द्वारा गृह मंत्रालय से तैनाती के लिए 'सैद्धांतिक' अनुमोदन देने का अनुरोध किया जाता है।
  • गृह मंत्रालय की 'सैद्धांतिक' मंजूरी और ग्राहक से सर्वेक्षण शुल्क की प्राप्ति के बाद, केऔसुब और प्रबंधन अधिकारियों द्वारा सुविधा का एक संयुक्त सुरक्षा सर्वेक्षण किया जाता है।
  • संयुक्त सर्वेक्षण के आधार पर, जनशक्ति, आवास, परिवहन और अन्य प्रशासनिक/परिचालन उपकरण और स्टोर की आवश्यकता का आकलन किया जाता है।
  • प्रबंधन द्वारा औपचारिक मांग प्रस्तुत की गई है और केऔसुब और ग्राहक के बीच गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
  • संयुक्त सर्वेक्षण के आधार पर, केऔसुब पदों की मंजूरी के लिए गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करता है।
  • पद स्वीकृत होने के बाद, संबंधित प्रबंधन को प्रति व्यक्ति 03 महीने के वेतन की सुरक्षा जमा राशि जमा करनी होगी और आरआर-इंडक्शन सुविधाएं (पीआईएफ) जैसे आवास, संचार, परिवहन गैजेट आदि का प्रावधान पूरा करना होगा।

  • परामर्श सेवाओं की मांग करने वाला मांग पत्र केऔसुब मुख्यालय को भेजा जाना चाहिए जो कि डीआइजी/तकनीकी को संबोधित हो
  • मांग प्राप्त होने पर, परिचयात्मक प्रस्ताव पत्र और ब्रोशर जिसमें की गई परामर्श गतिविधियों का विवरण शामिल है, केऔसुब द्वारा साझा किया जाता है।
  • ग्राहक का सटीक डेटा और आवश्यकताएं एकत्र की जाती हैं
  • उन साइटों का प्रारंभिक दौरा किया जाता है जहां परामर्श की आवश्यकता होती है
  • परामर्श शुल्क प्रारंभिक यात्रा अनुशंसाओं और निर्धारित मानदंडों के आधार पर तय किया जाता है
  • परामर्श शुल्क प्रस्ताव का पत्र ग्राहक को भेजा जाता है
  • शुल्क प्राप्त होने के बाद, पूर्व-चिह्नित विशेषज्ञों के एक पैनल से एक परामर्श टीम का चयन किया जाता है
  • कंसल्टेंसी टीम आपसी सहमति वाली तारीख पर ऑडिट और सर्वेक्षण के लिए साइट का दौरा करती है
  • कंसल्टेंसी टीम मसौदा सिफारिशें तैयार करती है और उन्हें ग्राहक के सामने प्रस्तुत करती है
  • ड्राफ्ट कंसल्टेंसी रिपोर्ट ग्राहक के विचारों को शामिल करने के बाद तैयार की जाती है
  • ड्राफ्ट रिपोर्ट समीक्षा के लिए केऔसुब मुख्यालय में कंसल्टेंसी विंग को सौंपी जाती है
  • कंसल्टेंसी विंग में रिपोर्ट की गंभीर जांच की जाती है और यदि आवश्यक हो तो संशोधन किए जाते हैं
  • रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के बाद केऔसुब के महानिदेशक के अवलोकन और अनुमोदन के लिए रखा गया है
  • सर्वेक्षण फीडबैक के अनुरोध के साथ विधिवत अनुमोदित रिपोर्ट ग्राहक को भेजी जाती है
  • फीडबैक की समीक्षा